फ्लैट की निर्माण लागत में कमी का लाभ खरीदार को क्यों नहीं-हाईकोर्ट
फ्लैट की निर्माण लागत में कमी का लाभ खरीदार को क्यों नहीं-हाईकोर्ट

फ्लैट की निर्माण लागत में कमी का लाभ खरीदार को क्यों नहीं-हाईकोर्ट

जयपुर, 03 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आवासन मंडल की स्ववित्त पोषित योजना में फ्लैट की अनुमानित कीमत कम होने का फायदा खरीदार को नहीं देने पर आवासन मंडल सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश रेखा गोयल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि राजस्थान आवासन मण्डल ने वर्ष 2014 में स्ववित्त पोषित योजना के तहत मानसरोवर में 93 फ्लेट्स के निर्माण की योजना बनाई। जिसमें एक फ्लेट की अनुमानित कीमत 51 लाख 50 हजार आंकी गई। करीब पांच साल तक आवासन मंडल ने मौके पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। वहीं गत वर्ष जुलाई माह में मंडल ने ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दे दिया। जिसके अनुसार अब इन फ्लेट्स की निर्माण लागत घटने से कीमत घटकर करीब 34 लाख 28 हजार रुपए आ गई है। याचिका में कहा गया कि आवासन मंडल जनहित में पूरी तरह से बिना लाभ हानि के सिद्धांत पर आम जनता को आवास उपलब्ध कराने के लिए काम करता है। इस के चलते जब निर्माण लागत कम हुई है तो इसका फायदा खरीदार को मिलना चाहिए। ऐसे में फ्लैट की डेढ गुणा कीमत वसूलना पूरी तरह से अवैध है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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