OTT Rules: सरकार के इस आदेश के बाद ओटीटी के करोड़ों यूजर्स को अब दिखेगा यह बदलाव, जानिए पूरी डिटेल

मंत्रालय ने अब ओटीटी पर दिखाए जाने वाले कंटेट के लिए नियम बनाया है। इसमें एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें ओटीटी प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनी को लेकर सख्ती बरती गई है।
OTT Rules: सरकार के इस आदेश के बाद ओटीटी के करोड़ों यूजर्स को अब दिखेगा यह बदलाव, जानिए पूरी डिटेल

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। मोबाइल के बढ़ते चलन के साथ ओटीटी का दायरा भी वर्तमान में बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में इसका बेस कमोबेश करोड़ों यूजर्स के आसपास पहुंच गया है। समय के साथ बढ़ती मांग के कारण सरकार ने इसके नियम में बदलाव की आवश्यकता महसूस की। इसको लेकर ही सरकार ने बुधवार को ओटीटी प्लेटफार्म को लेकर एक नया नियम अपडेट किया है।

क्या है सरकार का नया नियम

सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अब ओटीटी पर दिखाए जाने वाले कंटेट के लिए नियम बनाया है। इसमें एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें ओटीटी प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनी को लेकर सख्ती बरती गई है। नए नियमों की अधिसूचना के अनुसार तंबाकू विरोधी चेतावनी के संदेश दिखाना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में यह भी साफ कर दिया है कि दिशानिर्देशों का पालन ना करने पर सरकार सख्ती बरतेगी। ओटीटी के नए नियम के बाद इसके यूजर्स को यह बदलाव देखने को मिलेगा।

कौन-कौन से सोशल मीडिया भारत में हैं

आइए जानते हैं सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए क्या है सरकार के नियम। इसको समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे पास सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब, लिंक्डइन, कू, स्नैप चैट, वी चैट, लाइन, टिंडर और मीट मी वैसे ही ओटीटी प्लेटफार्म में वूट, अमेजन प्राइम, डिजनी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, जी फाइव, सोनी लिव, एमएक्स प्लेयर और अमेजन का मिनी टीवी है।

क्यों पड़ी सरकार को नियम बनाने की जरूरत

सरकार को सोशल मीडिया के लिए नियम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार इसके गलत इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे थे। आए दिन यह देखने को मिल रहा था कि सोशल मीडिया का कुछ गलत लोग जमकर दुरुपयोग कर रहे। इन पर सख्ती बरतने के लिए सरकार ने एहतियातन सख्त रुख अपनाए। कुछ लड़कियों ने भी यह शिकायत दर्ज कराई की उनकी तस्वीरें मार्फ्ड कर गलत इस्तेमाल किया जा रहा। इसके साथ ही आतंकियों की गतिविधियां भी सोशल मीडिया से तेजी से फैल रही थीं। यहां तक की यह मामला संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इन्ही सब कारणों के कारण सरकार ने इसके लिए नियम बनाए।

जानिए क्या है नियम

  • ग्रीवांस मैकेनिज्म होगा जिसमें 24 घंटे में शिकायत दर्ज होगी और 14 दिनों में उसे हल करना होगा।

  • महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ की शिकायत पर कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा।

  • चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर को भारत का निवासी होना चाहिए।

  • कानूनी एजेंसियों के 24 घंटे संपर्क में रहने के लिए नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए।

  • मासिक अनुपालन रिपोर्ट जारी होगी।

  • कोई गलत मैसेज या फोटो पहली बार किसने बनाया इसकी जानकारी सोशल मीडिया को बतानी होगी।

  • सोशल मीडिया कंपनी का भारत में पता होना चाहिए।

  • भारत में सोशल मीडिया कंपनी का पता होना अनिवार्य है।

  • यूजर्स वेरिफिकेशन प्रॉसेस होनी चाहिए।

  • सेंसर बोर्ड की तरह OTT पर भी उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन की व्‍यवस्‍था हो।

  • एथिक्‍स कोड टीवी, सिनेमा जैसा ही रहेगा।

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