मुंबई की जर्जर इमारतों के शीघ्र पुनर्विकास के लिए नया दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय
मुंबई की जर्जर इमारतों के शीघ्र पुनर्विकास के लिए नया दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय

मुंबई की जर्जर इमारतों के शीघ्र पुनर्विकास के लिए नया दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय

मुंबई, 29 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार के पुराने प्रस्ताव को रद्द करने और मुंबई शहर की जर्जर इमारतों के शीघ्र पुनर्विकास के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसीतरह धारावी के पुनर्विकास के लिए पुराना टेंडर रद्द करके नया टेंडर निकालने और शिवभोजन थाली की कीमत 5 रुपये अगले छह महीनों तक बरकरार रखने सहित सात अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में 11 सितंबर 2019 के सरकार के प्रस्ताव को रद्द करने और मुंबई शहर में जर्जर इमारतों के शीघ्र पुनर्विकास के लिए नया दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया। नए दिशानिर्देश में डेवलपर पंजीकरण और डेवलपर पात्रता के बारे में नए दिशानिर्देश / मापदंड गॄहनिर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित कर फिर से निर्गमित किए जाएंगे। उपकर प्राप्त इमारतों की पुनर्विकास योजना में मालिक / विकासकर्ता के लिए किरायेदार / निवासी का 1 वर्ष का किराया अग्रिम रूप से जमा करने के लिए एस्क्रो खाता खोलना अनिवार्य होगा। शेष अवधि के लिए परियोजना का काम पूरा होने तक आगे का किराया भी अग्रिम रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। उपकर प्राप्त इमारतों के पुनर्विकास के काम पर निगरानी के रखने लिए सतर्कता समिति की स्थापना की जाएगी। इस समिति में संबंधित इमारत के अनापत्ति प्रमाण पत्र धारक द्वारा नियुक्त किए गए वास्तुकार का नए में समावेश होगा। म्हाडा अधिनियम 1976 की धारा 103 (बी) के तहत अधिग्रहित भूमि के पुनर्विकास के लिए दिशानिर्देश।और उपकर प्राप्त इमारतों के पुनर्विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 3 से 5 साल की अवधि तय की गई है। धारावी पुनर्विकास परियोजना की वर्तमान निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और नए निविदाओं को आमंत्रित करने के लिए कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया। धारावी परियोजना को विकसित करने का निर्णय कैबिनेट द्वारा 16 अक्टूबर 2018 को लिया गया था। इसके तहत मौजूदा समय में चल रही धारावी पुनर्विकास की निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय सचिव समिति ने लिया था। इस निविदा के नियमों और शर्तों में उचित संशोधन करके नया टेंडर के जारी करने के सचिव समिति के निर्णय को बरकरार रखा गया है। यदि इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। धारावी पुनर्विकास के लिए 2 बोलीदाताओं के निविदाएं सचिव समिति के समक्ष रखी गईं थी। इस परियोजना के लिए रेलवे की जमीन के हस्तांतरण का मुद्दा उपस्थिति किया गया था। महाधिवक्ता द्वारा दिए गए फीडबैक पर सचिव समिति ने निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया था। इ सीतरह कार्यकाल समाप्त हो चुके और कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण चुनाव ना हो सके स्थानीय निकायों में नियुक्त प्रशासकों के कार्यकाल की अवधि बढ़ाई जाएगी। इसके लिए अध्यादेश निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। लोकनिर्माण विभाग के अधीन विद्युत शाखा को सुदृढ़ करना। रायगढ़ जिले में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क व औरंगाबाद औरिक सिटी में मेडिकल उपकरण पार्क परियोजना के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की मंजूरी और राज्य में सभी पूर्व सैनिकों और उनकी संपत्ति कर माफ करने के लिए बालासाहेब ठाकरे पूर्व सैनिक सम्मान योजना लागू करने का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। न्दुस्थान समाचार / विनय/ राजबहादुर-hindusthansamachar.in

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