नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। पुणे सड़क हादसे को अंजाम देने वाले नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड(JJB) ने एक निबंध लिखने और पुलिस के साथ 15 दिनों तक कार्य करने की शर्त पर जमानत दे दी थी। जिसको लेकर इस आदेश का राजनीति से लेकर आम लोगों ने खूब विरोध भी किया। वहीं आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने 22 मई 2024 को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
विशाल अग्रवाल पुणे के एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं
पुलिस ने उन्हें संभाजीनगर से 21 मई 2024 को हिरासत में लिया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल पुणे के एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। वह ब्रह्मा कॉर्प नाम की कंपनी के मालिक हैं। उन्हें यह कंपनी विरासत में मिली। यानि कि इस कंपनी को विशाल अग्रवाल के परदादा ब्रह्मदत्त अग्रवाल ने खोला था। जिसके बाद यह इनके परिवार का बिजनेस बन गया। जानकारी के अनुसार विशाल को जब इस कंपनी की कमान सौंपी गयी तो उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर इस कंपनी को असली प्रगति दिलाई। अगर इस कंपनी की कुल संपत्ति की बात करें तो यह 601 करोड़ रुपये है।
इस कंपनी ने शहर में फाइव स्टार होटलों का निर्माण भी किया है
इस कंपनी ने काफी बड़े प्रोजेक्ट को बनाया है। जिसमे शेरेटन ग्रांड और रेसिडेंसी क्लब जैसी बड़ी इमारतें शामिल हैं। जानकारी के अनुसार ब्रह्मा कॉर्प के पास अभी वडगांव शेरी, खराड़ी और विमान नगर में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इस कंपनी ने शहर में फाइव स्टार होटलों का निर्माण भी किया है। ब्रह्मा कॉर्प ने अपने खुद के लिए ब्रह्मा मल्टि स्पेस और ब्रह्मा मल्टि कॉन का निर्माण भी कराया था। इनका इस क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ है।
विशाल अग्रवाल को 24 मई तक पुलिस हिरासत में रखा गया है
पुलिस ने विशाल अग्रवाल के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड(JJB) की धारा 75 और 77 तथा IPC की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। अब कोर्ट में पेशी के बाद विशाल अग्रवाल को 24 मई तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। जानकारी के अनुसार विशाल अग्रवाल पर FIR में दर्ज मामले में यह भी लिखा हुआ है कि उन्हें पूरी जानकारी थी कि उनके बेटे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी उसको कार दे दी थी।
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