ShivSena MLA Live: अयोग्यता मामले में उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका, स्पीकर ने दिया शिंदे के पक्ष में फैसला

MLA Disqualification Live: महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर आज फैसला आ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका दे दिया है।
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर आज फैसला आ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता पर अपना निर्णय सुना रहे हैं। करीब डेढ़ साल पहले 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 39 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी। जिसके बाद एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया था। जिसमें देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनाया गया था। उद्धव पक्ष ने दल-बदल कानून के तहत पहले स्पीकर को नोटिस दिया। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और दोनों गुटों ने एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर 10 जनवरी को अपना फैसला सुनाएं।

6:28 PM उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना में विधायकों के अयोग्यता मामले पर फैसला देते हुए कहा कि बहुमत का फैसला लागू होना चाहिए था। उन्होंने उद्धव गुट की मांग खारिज कर दी। शिंदे गुट के पक्ष में स्पीकर का फैसला आया है।

6:23 PM उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका, शिंदे के पक्ष में आया फैसला

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना में विधायकों के अयोग्यता मामले पर उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका दे दिया है। स्पीकर ने अपना फैसला सीएम एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया है। स्पीकर ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि शिंदे को नेता पद से नहीं हटाया जा सकता था। शिवसेना अध्यक्ष को इसकी शक्ति नहीं है। दोनों गुट असली शिवसेना का दावा कर रहा हैं। स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई गई। ऐसे में उद्धव ठाकरे अकेले फैसला नहीं ले सकते थे। शिंदे पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी फैसला कर सकती थी।

5:59 PM उद्धव गुट की दलील में दम नहीं- स्पीकर

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना में विधायकों के अयोग्यता मामले में कहा कि फैसले से पहले हमारे लिए तीन चीजें समझनी जरूरी है। पहला ये कि पार्टी का संविधान क्या कहता है। दूसरा नेतृत्व किसके पास था और तीसरा विधान मंडल में बहुमत किसके पास था। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला ही सर्वमान्य होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सबसे बड़ी संस्था होती है। ऐसे में उद्धव गुट की दलील में दम नहीं है।

5:51 PM 2018 के बाद शिवसेना में चुनाव नहीं हुआ

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना में विधायकों के अयोग्यता मामले में कहा कि 2018 का संविधान संशोधन रिकॉर्ड में नहीं है। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। मैं ईसी के फैसले के बाहर नहीं जा सकता। 2018 के बाद शिवसेना में चुनाव नहीं हुआ है। मुझे विवाद से पहले मौजूदा लीडरशिप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक संविधान तय करना होगा।

5:48 PM चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं जा सकता हूं

महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों गुट असली शिवसेना का दावा कर रहे हैं। ऐसे में मैं चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं जा सकता हूं।

5:42 PM चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा गया है- स्पीकर

महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा है।

5:37 PM असली शिवसेना कौन है ये अहम मुद्दा है- स्पीकर

स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसले के दौरान कहा कि शिवसेना के पार्टी संविधान को पढ़ा गया है। असली शिवसेना कौन है ये अहम मुद्दा है। "दोनों पार्टियां (शिवसेना के दो गुटों) द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए संविधान पर कोई आम सहमति नहीं है। नेतृत्व संरचना पर दोनों पार्टियों के विचार अलग-अलग हैं। विधायक दल का एकमात्र पहलू बहुमत है। मुझे विवाद से पहले मौजूद नेतृत्व संरचना को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक संविधान तय करना होगा..."

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