मारपीट के आरोपी की जमानत निरस्त

मारपीट के आरोपी की जमानत निरस्त
मारपीट के आरोपी की जमानत निरस्त

मारपीट के आरोपी की जमानत निरस्त छतरपुर (17 दिसं हि.स.)। मारपीट के एक आरोपी की जमानत याचिका अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश गिर्राज प्रसाद गर्ग की अदालत ने खारिज कर दी। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने जानकारी देते हुये बताया कि घटना दिनांक को रात करीब 12.30 बजे की बात है कि फरियादी अमित श्रीवास निवासी चुरयारी घर पर सो रहा था, तभी आरोपी चुनवाद श्रीवास और उसके रिश्तेदार हाथ मे लाठी लिये आये। आरोपी चुनवाद ने उसे जगाया और बोला कि चलों गांव तरफ घूमकर आते है। फरियादी ने मना किया तो चुनवाद और उसके रिश्तेदार बोले कि बडा नेता बनता है हमारे साथ घूमने नहीं चलता और वे उसे गालियां देने लगे जब उसने गाली देने से मना किया तो एक आदमी ने उसकी गर्दन पीछे से पकड ली और चुनवाद जो हाथ मे लाठी लिये था। उसे मारी जो उसकी नाक में लगी इतने में आरोपी चुनवाद का लडका रज्जू आ गया फिर सभी लोग मिलकर उसकी लाठी और लात घूसो से मारपीट करने लगे। उक्त घटना पर थाना गौरिहार में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा फरियादी के इलाज के दस्तावेज प्राप्त किये गये जिसमें फरियादी की नाक में अस्थिभंग पाया गया। आरोपी चुनवाद श्रीवास ने माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से एडीपीओ श्रीराम यादव ने जमानत का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये। अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये लवकुशनगर अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश गिर्राज प्रसाद गर्ग की न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। हिन्दुस्थान समाचार/ पवन अवस्थी-hindusthansamachar.in

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