भोपाल: करोंद स्थित तडक़ा रेस्टोरेंट का लायसेंस निरस्त
भोपाल: करोंद स्थित तडक़ा रेस्टोरेंट का लायसेंस निरस्त

भोपाल: करोंद स्थित तडक़ा रेस्टोरेंट का लायसेंस निरस्त

भोपाल, 10 नवम्बर (हि.स.)। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राजधानी भोपाल के करोंद इलाके में स्थित तडक़ा रेस्टारेंट में अवैध मदिरापान के कारण मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 (ए) (बी) के तह कार्यवाही करते हुए रेस्टारेंट का लायसेंस निरस्तीकरण के आदेश दिये हैं। म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36(ए) (बी) के तहत प्रकरण कायम किये गये हैं। कलेक्टर लवानिया द्वारा मंगलवार को नगर निगम आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं जिला श्रम अधिकारी को स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, व्यवसायिक लायसेंस तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन अनुज्ञप्ति एवं नगर निगम, भोपाल द्वारा जारी अन्य अनुज्ञप्तियां निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि तडक़ा रेस्टारेंट के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 (ए)(बी) के अंतर्गत आज तक 24 प्रकरण एवं पूर्व में भी मदिरापान के 72 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। तडक़ा रेस्टारेंट द्वारा आदतन अवैध मदिरापान कराने से शासन को राजस्व हानि तो हो ही रही थी नागरिकों के स्वास्थ्य को भी खतरा उत्पन्न हो सकता था। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/राजूू-hindusthansamachar.in

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