बिना पंजीयन खाद्य पदार्थों का विक्रय करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
बिना पंजीयन खाद्य पदार्थों का विक्रय करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

बिना पंजीयन खाद्य पदार्थों का विक्रय करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

नरसिंहपुर, 23 दिसम्बर (हि.स.)। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं पंजीकरण) विनियम 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी मनोज कुमार ठाकुर ने बुधवार को एक खाद्य प्रतिष्ठान के विक्रेता पर 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। अपर जिला दण्डाधिकारी ठाकुर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता द्वारा श्याम चौपाटी पीजी कॉलेज गाडरवारा के सामने महेश कुमार साहू के खाद्य प्रतिष्ठान के 23 सितम्बर 2020 को निरीक्षण किया गया था। इस दौरान खाद्य पंजीयन के बगैर खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं संग्रह कर विक्रय करते पाया गया। संचालक द्वारा पंजीयन प्रस्तुत नहीं किया गया, जो नियमानुसार दण्डनीय और खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया। फलस्वरूप 25 हजार रुपये का अर्थदंड अनावेदक महेश कुमार साहू पुत्र बालाराम साहू के विरुद्ध लगाया गया है। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in

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