बिना अनुमति निजी सम्पत्ति में राजनैतिक प्रचार सामग्री पाए जाने पर की गयी कार्यवाही

बिना अनुमति निजी सम्पत्ति में राजनैतिक प्रचार सामग्री पाए जाने पर की गयी कार्यवाही
बिना अनुमति निजी सम्पत्ति में राजनैतिक प्रचार सामग्री पाए जाने पर की गयी कार्यवाही

अनूपपुर, 10 अक्टूबर (हि.स.)। नगरीय निकाय अनूपपुर में बिना अनुमति निजी सम्पत्ति में राजनैतिक प्रचार सामग्री पाए जाने पर निगरानी दल द्वारा शनिवार को कार्यवाही करते हुए उक्त सामग्री को हटाया गया एवं सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि म.प्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अनुसार किसी स्वामी की लिखित सूचना के बिना सार्वजनिक दृष्टि मे आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिय़ा, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसे विरूपित किए जाने की अनुमति नहीं है। इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना दंडनीय है। विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान उक्त उपबंधो का अनिवार्य पालन सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने संपत्ति विरूपण निवारण दलों का गठन किया है। इन दलों का कर्तव्य होगा कि शासकीय/सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का विरूपण पाये जाने पर उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही करेंगे तथा हटाने मे हुआ व्यय दोषी आए जाने वाले व्यक्ति से बकाया भू राजस्व के रूप मे वसूले जाने के योग्य होगा। संपत्ति विरूपित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की भी कार्यवाही की जाएगी। निजी संपत्ति पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री चिपकाना, दीवार लेखन आदि भी उक्त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। यदि कोई अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी निजी संपत्ति पर कोई प्रचार सामग्री लगाना चाहता है तो उसे संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त कर संबन्धित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय मे अनुमति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in

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