बनकुंइया में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को खदान स्वीकृत किए जाने को लेकर की गई सुनवाई
बनकुंइया में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को खदान स्वीकृत किए जाने को लेकर की गई सुनवाई

बनकुंइया में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को खदान स्वीकृत किए जाने को लेकर की गई सुनवाई

रीवा, 06 अगस्त (हि.स.)। जिले के मध्देपुर और खम्हरिया में अल्ट्राटेक सीमेंट को 297 हेक्टेयर में खदान स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया की गई। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से आयोजित जनसुनवाई में अपर कलेक्टर इला तिवारी ने प्राभावित ग्रामीणों की समस्याओं की गुरुवार को सुनवाई की और निराकरण किया। जनसुनवाई में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस अवसर पर मौजूद लोगों केा मास्क व सेनेटाइज का वितरण किया गया। सीमेंट कंपनी को 269 हेक्टेयर लीज स्वीकृत खनिज कार्यालय के रेकार्ड के अनुसार हुजूर तहसील क्षेत्र के मध्देपुर गांव में 264 हेक्टेयर एवं खम्हरिया में 33 हेक्टेयर एरिया में चूना पत्थर खनन पट्टा के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने आवेदन दिया था। पर्यावरण की स्वीकृति दिए जाने के लिए प्रदूषण एवं पर्यावरण बोर्ड द्वारा किसानों को जनसुनवाई की सूचना दी गई। मध्देपुर एवं खम्हरिया में शिविर लगाया गया था। शिविर में किसानों ने नियम-कायदे की अनदेखी का सवाल उठाए। किसानों ने पर्यावरण की स्वीकृति नहीं देने की भी बात उठाई। अपर कलेक्टर ने किसानों की सुनवाई कर निराकरण का आश्वासन दिया है। सुनवाई के दौरान कई ग्रामीणों ने सवाल उठाए कि ग्राम सभा की अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद भी पर्यावरण की अनुमति दी जा रही है। किसानों ने कहा कि यहां पर दो फसली कृषि भूमि है। अधिग्रहीत नहीं किया जा सकता। खसरे के कॉलम नंबर 12 में भूमि स्वामी की जगह अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी दर्ज कर दिया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत मध्देपुर के सरपंच हेमराज सिंह ने कहा कि 264 हेक्टेयर खनिज लीज भूमि नियमित नहीं है। वहीं, लेखन सिंह पटेल और जनपद सदस्य लालमणि पांडे ने कहा कि कंपनी के विकास के साथ-साथ यहां के आसपास गांव का भी विकास किया जाए। जगन्नाथ सिंह ने कहा कि हमारी सीमेंट कंपनी के किनारे 28 एकड़ जमीन है। प्रदूषण के कारण हम ना तो खेती कर पा रहे हैं, हमारे परिवार का चैन छिन गया है। हिन्दुस्थान समाचार / विनोद शुक्ल/राजू-hindusthansamachar.in

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