मध्य-प्रदेश
प्रसूता महिला ने लगाए अस्पताल पर लड़के की जगह लड़की देने का आरोप, हाईकोर्ट ने दिया डीएनए जांच के निर्देश
ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक फौजी की याचिका पर उसके नवजात का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया है। फौजी की पत्नी का आरोप है कि मुरार के कल्याण मेमोरियल हॉस्पिटल में आईवीएफ तकनीक से संतान हुई थी। जहां उनको पहले बेटा बताया गया और उन्होंने क्लिक »-www.ibc24.in