चोरी कर व मारपीट करने वाले आरोपित की जमानत याचिका निरस्त

चोरी कर व मारपीट करने वाले आरोपित की जमानत याचिका निरस्त
चोरी कर व मारपीट करने वाले आरोपित की जमानत याचिका निरस्त

अनूपपुर, 26 दिसम्बर (हि.स.)। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने रात में चोरी कर मारपीट करने वाले 32 वर्षीय आरोपित चवन सिंह पुत्र बेल सिंह निवासी ग्राम डोंगरियाकला थाना बिजुरी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह के विरोध के बाद निरस्त कर दी। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने शनिवार को बताया कि थाना कोतमा के फरियादी 18 मार्च 2020 को रात्रि ड्यूटी के समय सोमना कालरी अचानक 10-12 आदमी के साथ कबाड चोरी करने धुसे और फरियादी तथा सहकर्मी संजय तिवारी एवं रजनीश पाण्डेय के साथ मारपीट की जिससे फरियादी तथा उसके सहकर्मी को चोटे आई साथ ही मोटर साइकल में तोड़-फोड़ किया। आरोपित द्वारा रजनीश पाण्डेय का मोबाइल भी छीना जिसका अपराध थाना कोतमा द्वारा दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। आरोपित ने जमानत आवेदन में कहा कि मुझे झूठा रंजिशन फसाया गया है उक्त अपराध के निराकरण में काफी समय लगने की पूर्ण संभावना है। जिस पर अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए बताया कि 10-12 व्यक्तियों के साथ सोमना कालरी में घुसकर शासकीय सेवकों के साथ मार-पीट करने तथा तोड़-फोड़ कर नुकसान पहुचाया गया है किया गया अपराध गंभीर है। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात न्यायालय अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपित की जमानत याचिका निरस्त कर दी। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in

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