ग्रेसिम ऐरोड्रम की जांच प्रकिया आगे बढ़ी, भोपाल से उज्जैन कलेक्टर को निर्देश
ग्रेसिम ऐरोड्रम की जांच प्रकिया आगे बढ़ी, भोपाल से उज्जैन कलेक्टर को निर्देश

ग्रेसिम ऐरोड्रम की जांच प्रकिया आगे बढ़ी, भोपाल से उज्जैन कलेक्टर को निर्देश

नागदा/उज्जैन, 23 अक्टूबर (हि.स.)। जिले के औद्योगिक नगर नागदा में स्थित बिड़ला घराने ग्रेसिम एरोड्रम निर्माण में कथित शासकीय भूमि पर अतिक्रमण मामले में जांच प्रकिया आगे बढ़ी है। एक शिकायत पर यह प्रकरण अब भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय ने मप्र के मुख्य सचिव को रैफर किया था। अब भोपाल मंत्रालय से हाल में कार्यवाही के लिए उज्जैन कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। यह निर्देश मप्र शासन विमानन विभाग के अवर सचिव चंद्रकांत कश्यप ने जारी किया है। अवर सचिव के इस पत्र में महानिदेशक विमानन मंत्रालय नईदिल्ली के पत्र क्रमांक एच-11018/01/11-एएल का संदर्भ देकर कार्यवाही का दिशा-निर्देश है। भारत सरकार विमानन मंत्रालय ने यह कार्यवाही अभा असंगठित मजदूर कांग्रेस के मप्र संयोजक अभिषेक चौरसिया निवासी नागदा की एक शिकायत पर की है। वल्लभ भवन से कलेक्टर उज्जैन को भेजे गए निर्देश की प्रति अभिषेक ने शुक्रवार को हिन्दुस्थान समाचार संवाददाता नागदा को उपलब्ध कराई। निर्देश की प्रति हिंस के पास सुरक्षित है। यह है मामला उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार भारत सरकार उड्यन विभाग नईदिल्ली के सहायक डायरेक्टर एस.एल.वी. संतोष डैविड नेें जांच कार्यवाही का निर्देश मप्र शासन चीफ सेक्रेटरी को दिया था। शिकायत में अभिषेक ने मामला उठाया था कि बिड़ला घराना का नागदा में ग्रेसिम उद्योग संचालित है। उद्योग प्रबंधन ने कंपनी की सुविधा के लिए एक निजी हवाईपट्टी का निर्माण किया। प्रबंधन ने हवाई पट्टी का निर्माण पाड़ल्या कला की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को नागर विमानन द्वारा ऐरोड्रम संचालन की अनुमति देना गैर कानूनी है। दस्तावेजों के मुताबिक ग्रेसिम कंपनी द्धारा संचालित ऐरोड्रम का लायसेंस एवी 20024/ 24/59/1996-एएल भारत सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन इसके निर्माण में अधिकांश शासकीय भूमि को कब्जे में कर लिया गया है। आरटीआई में हकीकत सामने आई ग्रेसिम एरोडम से संबधित और भी कई दस्तावेज हाथ लगे हैं। भारत सरकार विमान विभाग के पास ग्रेसिम एरोडम की भूमि से संबधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यह बात भी सामने आई कि आग नियंत्रण से संबधित एनओसी भी उडयन मंत्रालय के दस्तावेज में कहीं पर भी दर्ज नहीं है। इस बात को सूचना अधिकार में नागर विमानन विभाग भारत सरकार के केंद्रीय सूचना अधिकारी एम.के गर्ग ने स्पष्ट की है। यह खुलासा अधिकारी ने एक आरटीआई में किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ कैलाश सनोलिया-hindusthansamachar.in

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