उज्जैन: केन्द्रीय जेल के 36 विचाराधीन कैदियों के जुर्म स्वीकार करने पर रिहाई के आदेश जारी
उज्जैन: केन्द्रीय जेल के 36 विचाराधीन कैदियों के जुर्म स्वीकार करने पर रिहाई के आदेश जारी

उज्जैन: केन्द्रीय जेल के 36 विचाराधीन कैदियों के जुर्म स्वीकार करने पर रिहाई के आदेश जारी

उज्जैन, 22 अक्टूबर (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनपी सिंह के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उज्जैन के भैरवगढ़ स्थित केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ में गुरुवार को खुली बार्गेनिंग लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान केन्द्रीय जेल के 36 विचाराधीन कैदियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर उनकी रिहाई के आदेश जारी किये गये। जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीपसिंह मुझाल्दा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीय जेल में आयोजित लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन बन्दियों के लगभग 70 प्रकरणों को रखा गया, जिसमें से 30 प्रकरणों में 36 विचाराधीन बन्दियों द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने के कारण उनके प्रकरणों को समाप्त किया गया और तत्काल उनकी रिहाई के आदेश जारी किये गये। रिहा होकर घर जाने वाले बन्दियों को भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करने की समझाइश दी गई। जेल लोक अदालत में जेल अधीक्षक अलका सोनकर, पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार सुमन, संतोष लडिय़ा, उप जेल अधीक्षक सलीम खान मौजूद थे। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / उमेद-hindusthansamachar.in

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