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बस का शीशा तोडऩे वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया

बस का शीशा तोडऩे वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गुना 24 मार्च (हि.स.) । जेएमएफसी न्यायालय आरोन ने बस का शीशा तोडऩे वाले आरोपी जसमत पुत्र रघुवीर सिंह बंजारा को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने बताया कि फरियादी उमेश पुत्र मुन्ना लाल शर्मा निवासी बरबटपुरा आरोन ने थाना आरोन में रिपोर्ट की कि वह ड्राइवरी करता है। वह आरोन से हुसैनपुर सवारी लेकर जा रहा था। वह हुसैनपुर में बस को साइड में लगा रहा था तभी गांव का जसमत बंजारा आया और बुरी-बुरी गालियां देने लगा तथा फरियादी उमेश ने गालियां देने से मना किया तो उक्त आरोपी ने बस के कांच में लाठी मारी जिससे बस का अगला शीशा पूरा टूट गया और जाते-जाते बोला कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। उक्त रिपोर्ट पर थाना आरोन में अपराध क्रमांक 361/14, धारा 427, 323, 294, 506 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बाद विवेचना अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी जसमत पुत्र रघुवीर सिंह बंजारा को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1100 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी राजेश सिंह आर्य सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक

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