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शिथिलता बरतने पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के वेतन आहरण पर रोक

अनूपपुर, 26 जून (हि.स.)। मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एएनसी एवं पीएनसी जानकारी के संधारण में शिथिलता बरतने पर स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेश तक के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डां. एससी राय ने शनिवार को आदेश जारी कर रोक लगा दी है। जिसमे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त सेक्टर चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण अधिकारी, जिला कम्युनिटी मोबलाईजर, समस्त खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त सेक्टर सुपरवाईजर, समस्त खण्ड कम्युनिटी मोबलाईजर, समस्त कम्युनिटी हेल्थ आफीसर, समस्त एमपीडब्ल्यू, समस्त एएनएम नियमित/संविदा, समस्त ब्लाक सेक्टर (मेटरनिटी, डीडीसी) डाटा एन्ट्री आपरेटर शामिल हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला

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