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सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सिवनी, 09 अप्रैल (हि.स.)। जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने शुक्रवार को कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया साइड में भ्रामक जानकारियों, अपवाह एवं आपत्तिजनक फोटो वीडियो के सम्प्रेषण पर प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार व्यक्तियों, समूहों, असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया एप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टिवटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भाम्रक जानकारी पोस्ट, फोटो, वीडियो मैसेज कर सामाजिक व्यक्तियों में डर व भय का वातावरण निर्मित कर आम जनजीवन एवं लोक स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा रहा है। जिसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ फटिंग ने जनसामान्य की मानसिकता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु सिवनी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश किए हैं। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे विभिन्न एप यथा व्हाट्सएप, फेसबुक, टिवटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड -19) जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक जानकारी, आपत्तिजनक, साम्प्रदायिक तथा उद्धेलित करने वाली भ्रामक पोस्ट, मैसेज या फोटो, वीडियो शेयर नहीं करेगा न ही फारवाडिंग करेगा। पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 31 मई 21 तक प्रभावशील रहेगा। हिन्दुस्थान समाचार/रवि

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