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नरसिंहपुर जिले में 22 अप्रैल की सुबह 6.00 बजे तक लॉकडाउन

जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 के तहत जारी किया आदेश नरसिंहपुर, 10 अप्रैल (हि.स.)। जिले में कोरोना कोरोना महामारी का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी 22 अप्रैल की सुबह 6.00 बजे तक की अवधि के लिए लॉकडाउन (कोरोना कर्फ्यू) घोषित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में कोविड- 19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों से हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए कोविड- 19 महामारी के रोकथाम हेतु निर्देश जारी किये गये थे, जिसके अनुसार नरसिंहपुर जिले में कोरोना की महामारी का संक्रमण के बचाव के लिए प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉक डाउन रखे जाने के लिए भारतीय दं.प्र.सं. 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया था। जारी आदेश के अनुसार व्यापारिक प्रतिष्ठान/ जिम, स्वीमिंग पूल, स्पा, बारात घर, सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। नर्मदा/ अन्य नदियों के तटों में सामूहिक स्नान एवं सार्वजनिक कार्यक्रम वर्जित रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, स्पोर्ट, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक गतिविधियां प्रतिबंध रहेंगी। अंतिम/ शव यात्रा में सिर्फ 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। जहां कहीं भी किसी कार्य के लिए लाइन में लगना आवश्यक हो, वहां लाइन में लगे व्यक्तियों के बीच कम से कम दो मीटर की दूरी रखी जावे एवं हाथ धोने के लिए हेंड वॉस एवं सेनेटाइजर रखा जाना अनिवार्य होगा। लॉक डाउन से छूट प्राप्त सभी दुकान/ कार्यालयों में साबुन/ हेंडवास से हाथ धोने एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था रखी जावेगी एवं क्रय- विक्रय/ माल सप्लाई के समय सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आकस्मिक सेवाओं में लगे हुए सभी चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों में एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी, किंतु मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में छूट रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी शासकीय कार्यालय/ निजी कार्यालय बंद रहेंगे। जिले में लगने वाले सभी साप्ताहिक हाट बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। लॉक डाउन अवधि में निम्न गतिविधियों को लॉक डाउन के प्रतिबंध से मुक्त रखा जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार / संजय

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