घायल महिला की इलाज न मिलने से मौत, आयोग ने दिये 25 हजार के हर्जाने के आदेश
भोपाल, 01 जनवरी (हि.स.)। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने विदिशा जिले के लटेरी में गंभीर रूप से घायल एक महिला की समय पर इलाज न मिलने से मौत के मामले में महिला के उत्तराधिकारी को 25 हजार रुपये का हर्जाना दिये जाने की अनुशंसा की है। इसके लिए आयोग ने दो माह का समय दिया है। मानव अधिकार आयोग ने अपनी अनुशंसा में यह भी कहा है कि राज्य शासन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरी के स्वीकृत पांच चिकित्सकों के पदों को यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही करे, साथ ही इस संबंध में सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए निर्देश भी जारी करे कि प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में डयूटी डॉक्टर आवश्यक रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सदैव उपलब्ध रहें और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये कि इमरजेंसी में उनसे सम्पर्क कर उन्हें तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र बुलवाया जा सके। उल्लेखनीय है कि मानव अधिकार आयोग द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में 01 मई 2018 को प्रकाशित खबर से यह प्रकरण संज्ञान में लिया गया था। इस प्रकरण की सुनवाई पूरी हो जाने पर आयोग ने यह अनुशंसा की है। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे-hindusthansamachar.in