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अमानक मसाला विक्रय करने वाले 2 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज

सिवनी, 20 फरवरी(हि.स.)। जिले के खाद्य विभाग द्वारा शनिवार को अमानक मसाला विक्रय करते पाए जाने पर घंसौर के शिवहरे चक्की के मालिक दुर्गेश शिवहरे पर थाना घंसौर में एवं शुभम केशरवनी पर भा.द.व की धारा 269,270,273 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26(2)(अ) के अंतर्गत थाना लखनादौन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशन में खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तहत जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की लगातार जांच की कार्रवाई जारी है। इस हेतु गठित दल द्वारा औचक रूप निरीक्षण कर खाद्य प्रतिष्ठानों में उपलब्ध खाद्य पदार्थो के नमूने लेकर तय मानकता की जांच की जा रही हैं। इस अभियान के तहत अब तक विभिन्न दुकानदारों पर अमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने, पर्याप्त साफ सफाई न रखने सहित अन्य प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही की गई हैं। इसी क्रम में दल द्वारा शनिवार को अमानक मसाला विक्रय करते पाए जाने दुर्गेश शिवहरे और शुभम केशरवनी पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26(2)(अ) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। हिन्दुस्थान समाचार/रवि

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