dfo-to-have-fir-in-auction-scam-suspended
dfo-to-have-fir-in-auction-scam-suspended

नीलामी घोटाला में डीएफओ की होनी थी एफआईआर, कर दिया निलंबित

मण्डला, 08 फरवरी (हि.स.)। उत्पादन वन मण्डल के डीएफओ शैलेन्द्र कुमार गुप्ता को गंभीर वित्तीय अनियमिताएं करने पर सचिव मप्र शासन वन विभाग भोपाल ने निलंबित कर दिया है । मप्र शासन वन विभाग सचिव के आदेश क्रमांक एफ 9-01/2021/10-4 मण्डला उत्पादन वनमण्डल के अंतर्गत आने वाले कालपी डिपो के नीलाम में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के लिये शैलेन्द्र कुमार गुप्ता भावसे-2008 वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन वनमण्डल) प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाये गये हैं। श्री गुप्ता को अखिल भारतीय सेवांए अनुशासन एवं अपील नियम, 1969 के नियम-3 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय भोपाल रहेगा। जानकारों का कहना है कि इस गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मामले पर श्री गुप्ता पर शासन के एफआईआर कराई जानी थी साथ ही दोषी ठेकेदार का भी लायसेंस निरस्त किया जाना था, लेकिन यह पूरी कार्यवाही अधिकारी को बचाने को लेकर की गई है, जबकि उनके कार्यकाल में लकड़ी नीलामी के नाम पर जमकर घपलेबाजी की गई है। नागरिकों का कहना है कि अगर वन क्षेत्रो में अतिक्रमण, परिवहन या अवैध कटाई करते आम इंसान पकड़ा जाता है तो तत्काल उसकी एफआईआर विभाग द्वारा करा दी जाती है कई निर्दोषों को जेल पहुंचाने में वन विभाग को महारत हासिल है। फिर अपने ही अधिकारी पर इतनी मेहरवानी क्यों ? गबन के इस मामले में बिना एफआईआर करें निलंबन किया जाना कहॉ तक उचित हैं। बता दें कि वन विभाग में घोटालो की कमी नही है, लेकिन यह एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसकी अगर निष्पक्ष और सही तरीके से जॉच होती है तो डीएफओ का जेल जाना तय है अमानत में खनायत का यह एक ऐसा मामला है जिसकी भनक वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं लग पाई सूत्रों का कहना है कि यह घोटाला मण्डला में ही नहीं अन्य जिलो में भी जहॉ पर उक्त डीएफओ पदस्थ रहे हैं, वहॉ पर भी हुआ है लेकिन फिल हाल मण्डला में हुये घोटाले की जॉच हुई और डीएफओ को निलंबित किया गया। वहीं इस पूरे मामले में डीएफओ को बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जबकि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) मप्र भोपाल ने अपने आदेश क्रमांक/उत्पादन/ निवर्तन/30भोपाल दिनांक 23 जनवरी 2021 में आदेश किया है कि 21 जनवरी को उत्पादन वनमण्डल अंतर्गत काष्ठागार में आयोजित नीलाम में शैलेन्द्र कुमार गुप्ता वनमण्डलाधिकारी उत्पादन वनमण्डल मण्डला द्वारा कतिपय व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की चेष्टा के फलस्वरूप व्यापारियों द्वारा नीलाम का बहिष्कार किया गया। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक मध्य वृत्त जबलपुर द्वारा की गयी प्रारंभिक जॉच में वास्तविक बोली की राशि एवं बिड शीट पर अंकित राशि में अंतर पाया गया है। श्री गुप्ता वनमण्डलाधिकारी उत्पादन वनमण्डल के कार्यकाल में सम्पन्न समस्त नीलामों की विस्तृत जॉच के लिए निम्रानुसार समिति का गठन किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष एसपी शर्मा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन मुख्यालय भोपाल, सदस्य सचिव आरडी महला अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक मध्य वृत्त जबलपुर, सदस्य आरसी विश्वकर्मा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल कटनी, सदस्य कमल अरोरा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल पश्चिम मण्डला की कमेटी बनाई गई थीं जिन्होंने जॉच कर प्रतिवेदन भोपाल भेजा था। जहॉ से निलंबन की कार्यवाही एचएस मोहन्ता सचिव मप्र शासन वन विभाग भोपाल द्वारा की गई। हिन्दुस्थान समाचार/नीरज अग्रवाल/राजू-hindusthansamachar.in

Raftaar | रफ्तार
raftaar.in