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मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री की गाइडलाईन 30 जून तक यथावत रखने के दिए निर्देश

भोपाल, 30 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश में संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए प्रति वर्ष एक अप्रैल से जारी होने वाली नई गाइडलाईन में इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गाइडलाईन में 30 जून तक कोई परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्ववत रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने जनता के नाम जारी अपने सन्देश में कहा कि आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। गाइडलाईन अनुसार महिलाओं के नाम से पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट भी पूर्ववत जारी रहेगी। सामान्य पंजीयन की दर तीन प्रतिशत है, जबकि महिला आवेदकों के लिए यह दर एक प्रतिशत रखी गई है। सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास है कि उप पंजीयक कार्यालय चरणबद्ध तरीके से खोले जाये, जिससे आम जनता पंजीयन भी करा सके और अर्थ-व्यवस्था भी प्रभावित न हो। हिन्दुस्थान समाचार/ नेहा पाण्डेय/चंद्र

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