case-registered-against-unit-head-and-occupier-of-grasim-chemical-division-industry
case-registered-against-unit-head-and-occupier-of-grasim-chemical-division-industry

ग्रेसिम केमिकल डिवीजन उद्योग के यूनिट हैड एवं अधिभोगी पर प्रकरण दर्ज

नागदा, 28 जून (हि.स.)। देश के जाने-माने बिड़ला घराना के नागदा जिला उज्जैन में संचालित ग्रेसिम केमिकल डिवीजन उद्योग के यूनिट हेड एवं कारखाना अधिभोगी एक औद्योगिक दुर्घटना के मामले में कानून के शिकंजे में हैं। दोनों के खिलाफ सीजेएम न्यायालय उज्जैन में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। यह कार्यवाही एक खतरनाक दुर्घटना से जुड़ी है। इस दुर्घटना में उद्योग प्रबंधक को औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने जांच के बाद प्रथम द्ष्टया दोषी माना है। प्रबंधन से सवाल- जवाब के बाद विभाग ने सीजेएम न्यायालय में प्रकरण दायर किया जोकि पंजीबद्ध हुआ है। यह प्रकरण कारखाना अधिभोगी ओपी रूगंटा एवं स्थानीय यूनिट हेड डॉ. प्रेम तिवारी के खिलाफ दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज होने की पुष्टि औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के सहायक संचालक अरविंद कुमार शर्मा ने दूरभाष पर हिंदुस्थान समाचार एजेंसी से बातचीत में पुष्टि की हैकि मजदूर गोर्वधन पिता नानूराम की दुर्घटना के प्रकरण में कारखाना अधिभोगी ओपी रूगटा एवं यूनिट हेड डॉ. प्रेम तिवारी के खिलाफ सीजेएम न्यायालय उज्जैन में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। यह था घटनाक्रम ग्रेसिम केमिकल डिवीनज में गत 26 मार्च को ठेका मजदूर गोवर्घन पिता नानुराम कार्य के दौरान न्यु कास्टिक प्लांट में गंभीर घायल हुआ था। श्रमिक एक प्लेटफार्म से सीट समेत तकरीबन 12 फीट उंचाई से नीचे टपका था। उसके सिर में गंभीर चोट आने पर उसे बेहोशी की हालत में इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। औद्योगिक सूत्रों के अनुसार इस मजदूर से स्थायी नेचर का कार्य लिया जा रहा था। चार धारा में प्रकरण औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने इस प्रकरण में कुल चार धाराओं में प्रकरण लगाया है। जिसमें पमुख रूप से धारा 7 ए है। जिसके तहत प्रबंधन की लापरवाही के कारण किसी की जान पर संकट मंडराया है। साथ ही यह भी इश्यु बनाया गया कि मजदूर जब कार्य कर रहा था उसको हेलमेंट उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस प्लेटफार्म की प्लेट पर मजदूर खड़ा था , उसके समेत वह नीचे गिरा। नतीजन प्लेट जर्जर हो चुकी थी। हिन्दुस्थान समाचार/कैलाश सनोलिया/राजू

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in