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अमानक खाद्य सामग्री बेचने वाले कारोबारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

रायसेन, 12 मार्च (हि.स.)। अमानक स्तर की खाद्य सामग्री का संग्रहण और विक्रय करने पर अपर कलेक्टर अनिल डामोर द्वारा सतलापुर मण्डीदीप में सेक्टर-ए हाउसिंग बोर्ड निवासी खाद्य कारोबारी गोविंद साहू पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुदसिया खान द्वारा 13 दिसम्बर 2019 को कारोबारी गोविंद साहू द्वारा संचालित प्रतिष्ठान श्रीराम किराना स्टोर सतलापुर मण्डीदीप का निरीक्षण किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुदसिया खान ने शुक्रवार को बताया कि किराना स्टोर का निरीक्षण करने पर दाल, चावल, घी, बेसन, शक्कर सहित अन्य खाद्य सामग्री मानव उपभोग के लिए संग्रहित और विक्रय करना पाया गया। इस दौरान मौके पर खाद्य सामग्री बेसन लूज में निम्न गुणवत्ता की शंका होने पर उसका विधिअनुसार नमूना लेते हुए जॉच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य एवं परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। परीक्षण में नमूना अमानक स्तर का पाए जाने पर खाद्य कारोबारी गोविंद साहू के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही के लिए प्रकरण अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट तथा एडीएम डामोर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अमानक स्तर की खाद्य सामग्री बेसन लूज का संग्रहण एवं विक्रय करने का दोषी पाते हुए गोविंद साहू पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए चालान के माध्यम से राशि जमा कराने के आदेश दिए हैं। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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