अशोकनगर जिला जल अभावग्रस्त घोषित, नलकूप खनन पर प्रतिबंध
अशोकनगर, 06 जनवरी (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अभय वर्मा ने बुधवार को मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जिला अशोकनगर के सम्पूर्ण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी आदेश तक के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। जारी आदेशानुसार अशोकनगर जिले में निरंतर भू जल की गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए जिले की सम्पूर्ण भौगोलिक सीमाओं में समस्त प्रकार से अशासकीय व निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले की सीमा क्षेत्र में नलकूप, बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेगी (सार्वजनिक सडक़ों ने गुजरने वाली मशीनों को छोडकर) और न ही बिना अनुमति कोई नया नलकूप खनन करेगी। प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनों जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन, बोरिंग का प्रयास कर रही मशीनों को जप्त कर एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार होगा। समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्रा अंतर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के लिये व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच के पश्चात अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-9 के अनुसार दो वर्ष तक के कारावास या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। उपरोक्त आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अशोकनगर द्वारा कार्ययोजना अंतर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा। नवीन खनित निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्त्रोतों का आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in