मप्र का अलीराजपुर जिला पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित
इन्दौर, 11 अप्रैल(हि.स.)। इंदौर संभाग के अलिराजपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने 15 अप्रैल 30 जून 2021 तक अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक के लिए जिले को पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के तहत कलेक्टर या प्राधिकृत अन्य अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति किसी जल स्त्रोत तथा नदी बंधान, जलधारा, जलाशय आदि सहित किन्हीं जल क्षेत्र से सिंचाई या औद्योगिक प्रयोजन हेतु किन्हीं भी साधनों द्वारा जल नहीं लेगा एवं सम्पूर्ण जिले में सिंचाई, उद्यानिकी, औद्योगिक प्रयोजन तथा भवन निर्माण हेतु नलकूप, कुओं का खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में कहा गया है कि जिले के नदी और नालों पर संचालित उद्वहन सिंचाई योजनाओं में पानी उपलब्धता के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत व जल उपभोक्ता संस्था की अनुशंसा और जल संसाधन विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर ही सिंचाई की अनुमति प्राप्त हो सकेगी। नदी नालों में पानी बह रहा है वहां नदी नालों से रूके हुए पानी के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं, केन्द्रीय शासन एवं उनके उपक्रमों और राज्य शासन के विभागों व उनके उपक्रमों को नलकूप खनन की छूट इस शर्त पर दी जाएगी कि जिस स्थान पर नलकूप खनन किया जा रहा है, वह म.प्र. पेयजल परिक्षरण अधिनियम 1986 की धारा -6 के अनुसार व्यक्तिकरण परिक्षेत्र में नहीं आता हो अर्थात उस स्थल से 150 मीटर के भीतर कोई ऐसा नलकूप न हो जिस पर सार्वजनिक जल प्रदाय व्यवस्था आधारित हो। इसके अलावा फाटा इसमें बताया गया है कि फाटा तालाब से अलीराजपुर नगर एवं रामपुरा तालाब से जोबट नगर की पेयजल सप्लाई होती है उक्त तालाबों में पेयजल हेतु तथा फाटा तालाब से अलीराजपुर जिले की फलोराइड प्रभावित 34 ग्रामों की समूह जल प्रदाय योजना के लिए भी पेयजल आरक्षित रखा जाए। उक्तानुसार निर्धारित क्षेत्रों में नदी, बांधों, नहरों जलाशयों बंधानों से घरेलू प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी है कि वह प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थापित मोटर पम्प की सूची विद्युत मंडल को उपलब्ध कराए। जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र होने से जिले में नलकूपों का खनन प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो अधिनियम की धारा -9 के तहत 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने से जो जुर्माने से जो दो हजार रू. तक का हो सकेगा से दंडित होगा। साथ ही यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में सिंचाई अथवा औद्योगिक प्रयोजन हेतु पानी के उपयोग की अनुमति अथवा कोई व्यक्ति नलकूप खनन की अनुमति चाहता है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी को नियमानुसार आवेदन करना होगा। उक्त संबंधित में प्राधिकृत अधिकारी तहसील अलीराजपुर हेतु एसडीएम अलीराजपुर को, सोडवा तहसील हेतु एसडीएम सोंडवा, तहसील कट्ठीवाडा हेतु एसडीएम कट्ठीवाडा, तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर हेतु एसडीएम चन्द्रशेखर आजाद नगर एवं तहसील जोबट हेतु एसडीएम जोबट को नियुक्त किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/मयंक