नेशनल लोक अदालत 11 जुलाई को, बकायादार 3 स्थानों पर जमा करा सकेंगे राशि

नेशनल लोक अदालत 11 जुलाई को, बकायादार 3 स्थानों पर जमा करा सकेंगे राशि
नेशनल लोक अदालत 11 जुलाई को, बकायादार 3 स्थानों पर जमा करा सकेंगे राशि

नेशनल लोक अदालत 11 जुलाई को , बकायादार 3 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि रतलाम,05 जुलाई(हि.स.)। संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 11 जुलाई शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल तथा कोर्ट परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है। नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होगी, उन पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया है, उन पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया हो, पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उक्त छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरान्त राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी। जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र 11 जुलाई की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी। हिंदुस्थान समाचार/ शरद जोशी/केशव-hindusthansamachar.in

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