बड़वानी, 21 जून (हि.स.)। सहायक सहकारिता आयुक्त सुरेश सांवले ने समस्त सहकारी संस्थाओं को अपने वित्तीय पत्रक 30 जून तक कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। अन्यथा की स्थिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 के तहत वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। सहकारिता विभाग द्वारा सोमवार को दी गई जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश सहाकारी सोसायटी अधिनियम के तहत प्रत्येक सहकारी संस्था को वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि में संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अभिलेखों को सहकारिता आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करना तथा अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में संस्था के वेतनिक कर्मचारियों के विरूद्ध 50 हजार रुपये तक का जुर्माना तथ अध्यक्ष को पद से 3 वर्ष के लिए निरर्हरित करने का प्रावधान है। अतः समस्त सहकारी संस्थाओं को 30 जून 2021 तक अपने वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश
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