05 आदतन अपराधियों को थाना हाजिरी के आदेश, एक जिलाबदर
सिवनी, 04 मार्च(हि.स.)। मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क) तहत 5 आदतन अपराधियों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा थाना हाजरी के आदेश गुरूवार को जारी किये गये हैं। जारी आदेशानुसार ग्राम विजयपानी थाना धूमा निवासी रामेश्वर (28)उर्फ टुटु , ग्राम घुरवाड़ा निवासी विपुल(25) पुत्र गोविन्द चैकसे , विकासखण्ड केवलारी ग्राम बोथिया निवासी रमान सिंह(50) पुत्र द्वारका प्रसाद जंघेला, विकासखण्ड लखनादौन ग्राम मड़ई निवासी सरोज बाई (45) पत्नी स्व.पप्पू परधान एवं विकासखण्ड केवलारी ग्राम खैरापलारी निवासी शशिकांत (42)पुत्र सनत कुमार राय, जिनके विगत कई वर्षों से निरंतर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के चलते तथा अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों में सुधार लाने तथा सतत निगरानी रखने हेतु माह की 1 तारीख को आगामी तीन माह तक संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थिति देने के आदेश सिवनी कलेक्टर द्वारा दिए हैं। इसी प्रकार गुरूवार को जारी एक ओर आदेश में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) एवं 6 (ग) के तहत आदतन अपराधी लखनादौन विकासखण्ड के ग्राम आदेगांव निवासी संजय उर्फ संजू (45) पुत्र सुन्नालाल नेमा जो मारपीट, जुआ-सट्टा, आर्म्स एक्ट जैसे अन्य आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त होने के चलते तथा अनावेदक की आपराधिक कृत्यों पर रोक लगाने एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से आदतन अपराधी संजय नेमा को जिले के साथ ही समीपवर्ती जिला छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिलों की राजस्व सीमा से तीन माह की कालावधि के लिए निष्कासित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अनावेदक पर वर्ष 1992 से वर्ष 2020 तक कुल 45 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हिन्दुस्थान समाचार/रवि