तेंदुए का शिकार करने वाले आरोपित की जमानत निरस्त
तेंदुए का शिकार करने वाले आरोपित की जमानत निरस्त

तेंदुए का शिकार करने वाले आरोपित की जमानत निरस्त

बड़वानी, 23 जुलाई (हि.स.)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेधवा जफर खान ने गुरूवार को अपने आदेश मे तेंदुए का शिकार करने के आरोपित कमीश पुत्र गुलसिंग उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम आमझिरी को धारा 2(16), 2(35), 09, 39, 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम मे जमानत निरस्त कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। इस संबंध में मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि थाना वन परिक्षैत्र धनोरा द्वारा आरोपित कमीश पुत्र गुलसिंग को तेंदुए का शिकार के आरोप में पकडा गया था। आरोपित के घर के पशुओं के बाडे से तेंदुए का सिर और पैर की कुछ हड्डिया बरामद कर मौके पर ही आरोपित को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था । हिन्दुस्थान समाचार/राजेश/राजू-hindusthansamachar.in

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