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Tuesday, March 17, 2026
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SEX Scandal मामले पर आया प्रज्वल रेवन्ना का पहला बयान, मांगी माफी, 31 मई को SIT के सामने पेश होने की कही बात

सेक्स स्कैंडल के मामले में फरार चल रहे प्रज्वल रेवन्ना एसआईटी के सामने होंगे पेश। विदेश में अपने ठिकाने के बारे में सही जानकारी नहीं देने के लिए मांगी माफी।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच हासन से जनता दल सेक्यूलर के सांसद प्रज्वल रेवन्ना खूब सुर्खियों में रहे हैं। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना, जो सेक्स स्कैंडल की पहली शिकायत से पहली ही विदेश फरार हो गए थे। वो अब 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे। मामले के सामने आने के बाद से सांसद प्रज्वल रेवन्ना फरार चल रहे थे।

क्या बोले प्रज्वल रेवन्ना

प्रज्वल रेवन्ना ने अपने बयान में कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है। साथ ही उन्होंने बोला कि वे अवसाद में भी चले गए थे। प्रज्वल ने बताया कि हासन में कुछ ताकतें ने उनके खिलाफ साजिश रची गई है, क्योंकि वे राजनीतिक रूप से काफी आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि वह 31 मई को सुबह 10 बजे SIT के सामने पेश होंगे और सहयोग करेंगे। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए सारे इलजाम झूठे हैं। साथ ही उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है।

बोले विदेश जाने से पहले नहीं था कोई मुकदमा

प्रज्वल रेवन्ना ने कहा कि 26 अप्रैल को जब चुनाव संपन्ना हुआ तब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। साथ ही उस समय तक SIT का गठन भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि उनके विदेश जाने के ये सारे आरोप लगाए गए हैं।

सिद्धारमैया ने पासपोर्ट रद्द की उठाई थी मांग

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रज्वल रेवन्ना के डिप्लोमैटिक पासपोर्ट को रद्द करवाने की मांग की थी। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था। साथ ही लिखा था कि उन्होंने सांसद होने के विषेशाधिकारों का गलत प्रयोग किया है।

मंत्रालय से नहीं ली थी यात्रा की मंजूरी

प्रज्वल रेवन्ना ने विदेश मंत्रालय से मंजूरी लिए बिना राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा की थी। नियमों के मुताबिक, निजी यात्रा के लिए भी डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए छूट लेने की जरूरत होती है। 2 मई को, साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से कोई राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी गई थी या जारी नहीं की गई थी। बता दें कि राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए वीजा की जरूरत होती है। मंत्रालय ने किसी अन्य देश के लिए वीजा नोट जारी नहीं किया है।

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