उपचुनाव के दौरान एक लाख से अधिक जमा व निकासी पर बीडीओ की लेनी होगी अनुमतिः निर्वाचन पदाधिकारी
उपचुनाव के दौरान एक लाख से अधिक जमा व निकासी पर बीडीओ की लेनी होगी अनुमतिः निर्वाचन पदाधिकारी

उपचुनाव के दौरान एक लाख से अधिक जमा व निकासी पर बीडीओ की लेनी होगी अनुमतिः निर्वाचन पदाधिकारी

दुमका, 03 अक्टूबर (हि.स.)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दुमका राजेश्वरी बी ने सभी बैंक शाखाओं के साथ बैठक कर आवश्यक निदेश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि संदेहजनक या असामान्य लेनदेन करने वाले ग्राहकों पर विशेष निगरानी रखी जाये। उन्होंने कहा कि दुमका विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव 2020 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा कर दी गई है। घोषणा की तिथि से ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। विधानसभा उप चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्य भावी चुनाव अभ्यार्थियों द्वारा अपने पक्ष में मतदान दिलाने के उद्देश्य मतदाताओं को लोभ प्रलोभन देने का प्रयास किया जा सकता है और यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन दुमका भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में जिले में निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी गतिविधियों पर सूक्ष्म निगरानी रखते हुए समुचित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह भी संभावना है कि विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्यों, भावी चुनाव अभ्यर्थियों द्वारा या अपने किसी निकट संबंधियों के माध्यम से बड़ी राशि का लेनदेन कर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। जिसे ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बैंक शाखाओं को सख्त रूप से निर्देश दिया है कि एक लाख रुपये से अधिक की असामान्य या संदेहजनक राशि की जमा, निकासी एवं अंतरण करने वाले ग्राहकों पर निगरानी रखेंगे एवं ऐसे ग्राहकों की सूची प्रतिदिन समेकित रूप से उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही ऐसे संदेहजनक राशि की लेन-देन के संबंध में तत्काल संबंधित प्रखंड क्षेत्र के बीडीओ को अवगत कराने का निर्देश दी। बैठक में डीडीसी, एसी, एसडीओ सहित अन्य उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार /नीरज/विनय-hindusthansamachar.in

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