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प्रशासन की सक्रियता से रुकी नाबालिगों की शादी, बालिग होने पर ही होगी शादी

-बाल विवाह कानून अपराध, होसकती है दो साल की कैद और दो लाख का जुर्माना: बाल संरक्षण पदाधिकारी खूंटी, 23 मई(हि. स.)। जिला प्रशासन की सक्रियता से रविवार को नाबालिग लड़के और लड़की की शादी रूक गयी और दोनों ही पक्ष लड़की की उम्र18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होने के बाद ही शादी करने पर राजी हो गये। जानकारी के अनुसार जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को मुरहू के गोड़ाटोली गांव की एक नाबलिग लड़की की शादी रविवार को होने वाली है। सूचना के आलोक में जिजला र्पशासन की टीम गोड़ाटोली पहुंची और मामले की जांच की। प्रशासन ने पाया कि स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र कें अनुसार लड़की की जन्मतिथि दो जुलाई 2004 है। बच्ची नाबालिग है। प्रशासन द्वारा समझानेे के बाद लड़की के घरवाले 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद बच्ची की शादी करने पर तैयार हो गये। इसके लिए उन्होंने शपथ पत्र भी दिया है। दोनों की मुरहू प्रखंड के गांव में होनी थी। प्रशासन की टीम सरदुला माहिल पहुंची और लड़के के घर वालों से पूछताछ की। उसकी भी उम्र 18 वर्ष पायी गयी। बाद लड़का पक्ष वालों ने भी शपथ पत्र देकर लडके की उम्र 21 वर्ष पूरी होने के बाद ही उसकी शादी करने पर राजी हो गये। इस संबंध में बाल कल्याण समिति को सूचना दे दी गयी है। बताया गया कि दोनों पक्षों को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत कर आगे की कार्रवाई की जायेगी। बाद में प्रशासन की टीम मुरहू प्रखण्ड के माहिल गग्राम मे होनी तय थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बच्चों के परिजनों तथा ग्रामीणों को बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करवाने वालों को दो साल की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान है। इसलिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 होने के बाद ही शादी कराई जाए। इससे कम उम्र में शादी करना या करवाना कानूनन अपराध है। मौके पर प्रदीप भगत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मुरहूए अल्ताफ़ खान जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के अलावा मुरहू थाना की सुरक्षाकर्मी एसुशीला केरकेट्टा, महिला आरक्षी महिला थाना, आशीष, दीनानाथ, बसंती मुंडा व चाइल्ड लाइन के मेंबर उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचारी/अनिल

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