झारखंड के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को जेपीएससी में संविदा पर नियुक्त कर्मी की सेवा 45 दिनों के भीतर नियमित करने का निर्देश जेपीएससी को दिया है।