हाई कोर्ट ने जेजे बोर्ड, सीडब्ल्यूसी और राज्य बाल संरक्षण आयोग में खाली पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ में शुक्रवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), सीडब्ल्यूसी व राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई ।
हाई कोर्ट ने जेजे बोर्ड, सीडब्ल्यूसी और राज्य बाल संरक्षण आयोग में खाली पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश

रांची, एजेंसी । झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ में शुक्रवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), सीडब्ल्यूसी व राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने समय प्रदान करते हुए कहा कि जेजे बोर्ड, सीडब्ल्यूसी और राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को जल्द भरा जाए अन्यथा कोर्ट सख्त आदेश पारित करेगा।

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को सरकार की ओर से बताया गया था कि नियुक्ति के लिए सिलेक्शन कमिटी का चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस एके गुप्ता को बनाया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। कोर्ट को यह भी बताया गया था कि जेजे बोर्ड में सोशल मेंबर के छह पद रिक्त हैं। वहीं सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन के छह पद रिक्त हैं। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। नियुक्ति के लिए आये आवेदनों की स्क्रूटनी की गयी है। बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की।

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