prohibitory-orders-will-remain-within-750-meters-of-the-assembly-premises
prohibitory-orders-will-remain-within-750-meters-of-the-assembly-premises

विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में रहेगा निषेधाज्ञा लागू

रांची, 25 फरवरी (हि.स.)। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक आहूत किया गया है। कोविड-19 महामारी को लेकर सभी प्रकार की रैली, जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्तादेश में निहित निर्देश के आलोक में उक्त क्षेत्र में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा सत्रावधि के लिए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर की और से निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 26 फरवरी के सुबह छह बजे से 23 मार्च रात दस बजे तक निम्नलिखित बिन्दुओं पर लागू रहेगा। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंतेष्टि कार्यक्रम को छोड़कर उक्त क्षेत्र में पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों-कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने और किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, रैली या आम सभा का आयोजन करने पर पाबंदी रहेगी। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि सत्र के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in