Jharkhand News: हाई कोर्ट में CM हेमंत सोरेन से संबंधित लीज आवंटन मामले में सुनवाई अब 16 मई को

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है और स्वयं के लिए माइनिंग लीज आवंटित कर लिया है।
Jharkhand News: हाई कोर्ट में CM हेमंत सोरेन से संबंधित लीज आवंटन मामले में सुनवाई अब 16 मई को

नई दिल्ली, एजेंसी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में खान विभाग में मंत्री रहते हुए सोरेन ने खुद ही अपने रिश्तेदारों को लीज आवंटन करने का आरोप लगाया गया है। यह याचिका आरटीआई कार्यकर्ता एवं हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने दायर की है।

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं हो सका, जिस पर सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। मामले की अगली सुनवाई अब 16 मई को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विशाल कुमार ने पैरवी की।

हेमंत सोरेन पर संवैधानिक पद का दुरुपयोग

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले के राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को पिछली सुनवाई में बताया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है और स्वयं के लिए माइनिंग लीज आवंटित कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन एवं साली सरला मुर्मू की फार्म को भी माइनिंग लीज आवंटित किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इन सभी बिंदुओं को लेकर संबंधित प्राधिकार के पास मुख्यमंत्री, उनके रिश्तेदारों एवं सहयोगियों की जांच करके कार्रवाई करने का अनुरोध किया था, लेकिन किसी संबंधित प्राधिकार ने कार्रवाई नहीं की।

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