अदालत ने इस बिंदु पर रिम्स और सरकार को तीन सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मोख्तार खान ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा।