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हाईकोर्ट ने लगाया ईसीएल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

रांची, 19 मार्च (हि.स.)। झारखंड हाई काेर्ट ने शपथ पत्र दायर करने में दो साल विलंब करने के मामले में ईसीएल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्यायाधीश डाॅ एसएन पाठक की अदालत ने ईसीएल के डायरेक्टर पर्सनल काे अगली सुनवाई में शपथ पत्र के साथ पेश हाेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता विनाेद कुमार झा के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने काेर्ट से कहा कि ईसीएल के डंपर कर्मी विनाेद कुमार झा काे समय से पहले रिटायर कर दिया गया है। सर्टिफिकेट में साल 1957 जन्म तिथि है, लेकिन ईसीएल के सर्विस बुक में साल 1953 है। अधिवक्ता दिवाकर उपाधायाय ने कहा कि इससे पूर्व सुनवाई में काेर्ट ने ईसीएल काे आदेश दिया था कि सर्टिफिकेट में दर्ज जन्म तिथि काे माना जाए, फिर भी साल 2012 में डंपर कर्मी काे रिटायर कर दिया गया। काेर्ट के आदेश के बाद भी ईसीएल ने काेई कार्रवाई नहीं की। इस पर साल 2019 में रिट दर्ज किया गया और दो साल बाद 2021 में भी ईसीएल की ओर से जवाब नहीं दिया गया। इसी पर काेर्ट ने डायरेक्टर पर्सनल काे पेश हाेने का आदेश दिया और ईसीएल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद हाेगी। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

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