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हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी को दी बड़ी राहत, कार्रवाई पर लगाई रोक

रांची, 27 मई (हि.स.)। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कांके के चामा मौजा स्थित उनकी जमीन की जमाबंदी से संबंधित मामले में किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने भू-राजस्व विभाग के प्रधान सचिव और रांची डीसी को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव की अदालत में इस मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी के नाम पर खरीदी गई जमीन के मामले में किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि फिलहाल उनके आवास और भूमि में बने निर्माण पर किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाये। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूनम पांडेय की जमीन की पूरी जानकारी एफिडेविट के माध्यम से सरकार से मांगी है। इस मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार ने पूनम पांडे की तरफ से हाईकोर्ट में पक्ष रखा। झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पूनम पांडेय ने कांके के चामा मौजा में खरीदी गयी जमीन की जमाबंदी रद्द करने के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कांके अंचल के चामा मौजा में पूनम पांडेय ने 50 डिसमिल जमीन खरीदी है और इस ज़मीन से संबंधित मामले में कांके के अंचलाधिकारी की ओर से नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। इस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत से नोटिस रद्द करने की मांग प्रार्थी ने की है। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

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