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झारखंड में लॉकडाउन का असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा

रांची, 27 जून (हि.स.)। रांची सहित पूरे राज्य में सरकार की ओर से लगाए गए साप्ताहिक लाकडाउन का असर रविवार को देखने को मिला। सिर्फ दवा और दूध दुकान को छोड़कर सभी दुकानें बंद दिखी। रांची के बरियातू, कोकर, लालपूर, डंगराटोली, प्लाजा चौक, मेन रोड, डोरंडा, अशोक नगर, हरमू, हीनू, रातू रोड, मोराबादी, बूटी मोड़ और काटाटोली, नामकुम में सड़कें आम दिनों की अपेक्षा काफी सुनसान दिखी। इन इलाकों में कहीं भी सब्जी मंडी या दुकान नहीं खुली है। हालांकि गली मोहल्लों में इक्का-दुक्का दुकानें खुली नजर आयी। रांची के सभी चौक चौराहों पर पुलिस जांच कर रही है जो भी व्यक्ति सड़क पर दिख रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। वहां से चलने वालों से भी पूछताछ की जा रही है और संबंधित कागजात देखने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। अन्य दिनों की अपेक्षा सड़कों पर लोग कम दिख रहे हैं। सभी इलाकों में पुलिस सुबह से ही मुस्तैद दिख रही है। सड़क पर बेवजह निकलने वाले वाहन चालकों से भी पूछताछ की जा रही है। संक्रमण के रोकथाम के लिए लगाए गए साप्ताहिक लाकडाउन में बिना कारण के सड़क पैदल या वाहन लेकर निकलने की भी मनाही है। कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए राज्य सरकार के द्वारा कड़े नियमों के साथ स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसका असर रविवार को सुबह से ही पूरे शहर में दिख रहा है। राजधानी की सड़कें पूरी तरह वीरान है। कचरा वाहन सहित मेडिकल और ट्रेन व प्लेन से आवागमन करने वालों को छोड़कर सभी अपने घरों में हैं। राज्य के अन्य जिलों से मिली सूचना के अनुसार सभी जिलों में दुकानें और बाजार बंद है। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए सुबह से ही पुलिस के जवान सभी चौक -चौराहों पर तैनात होकर उसका कड़ाई से पालन करा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से तीसरे बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए 38 घंटे तक का लॉकडाउन लगाया गया है। लॉक डाउन शनिवार शाम चार बजे से लेकर सोमवार सुबह छह बजे तक लगाया गया है। इस दौरान सब्जी, फल, किराना सहित सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान जैसे, दवा दुकान, डाग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, दूध, एलपीजी आउटलेट और सीएनजी पंप को ही खोलने की छूट दी गयी है। सिर्फ मेडिकल शॉप और स्वास्थ्य से जुड़े सामान बेचने वाले दुकानों को इसमें रियायत दी गई है। इस दौरान बेवजह घर से पैदल या गाड़ी लेकर निकलने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। बाहर यात्रा करने, अस्पताल जाने, वैक्सीन लेन, अंतिम संस्कार में शामिल होने, विवाह समारोह करने पर तय नियम के तहत छूट रहेगी। हालांकि, आपात स्थिति और जायज कारण बताकर घर से निकल सकते हैं तो उसका भी प्रूफ दिखाना होगा। राज्य सरकार ने कोरोनावायरस की चेन तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि एक जुलाई को सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

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