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झारखंड में निर्माण से संबंधित गतिविधि रहेंगी जारी, धार्मिक स्थल रहेंगे खुले पर लोगों के जाने पर पाबंदी

21/04/2021 रांची, 21 अप्रैल ( हि.स.) । झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की है। इसके तहत कई तरह की छूट दी है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कोविड नियंत्रण के लिए जिलों के उपायुक्त जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों का आवश्यक समझें, उन्हें खोलने की अनुमति दे सकते हैं। इसके तहत निम्नलिखित सेवाओं को छूट दी गई है। यानी इन सेवाओं में कामकाज जारी रहेगा। कौन-कौन सी सेवाएं रहेंगी चालू दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें, जन वितरण प्रणाली की दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट ग्रॉसरी (एफएमसीजी) स्टोर, इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है। फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं, खुली रहेंगी। होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे। सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी। वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे। सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है। कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी, खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी। निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है । निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी। जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकाने खुली रहेंगी। वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज खुले रहेंगे।कोल्ड स्टोर स्टोरेज और वेयरहाउस को अनुमति दी गई है। भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर खुले रहेंगे। बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपना कामकाज कर सकेंगे। राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय खुले रहेंगे। समाहरणालय खुला रहेगा। नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय भी खुलेंगे। कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी। शराब दुकानें भी खुली रहेंगी। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

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