भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक समरी लाल सहित 16 के खिलाफ आरोप गठित

आरोप गठन के दौरान सभी आरोपितों को उनके खिलाफ लगे आरोप को पढ़कर सुनाया गया। सभी ने अपने खिलाफ लगे आरोप को गलत बताया।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक समरी लाल सहित 16 के खिलाफ आरोप गठित

रांची, एजेंसी। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में कांके में किसान विरोधी आंदोलन में शामिल रहे भाजपा सांसद दीपक प्रकाश, कांके विधायक समरीलाल सहित 16 आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित किया गया।

एमपी-एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई

मंगलवार को आरोप गठन के दौरान सभी आरोपितों को उनके खिलाफ लगे आरोप को पढ़कर सुनाया गया। सभी ने अपने खिलाफ लगे आरोप को गलत बताया। अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा। आरोपितों के तरफ से अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने पैरवी की। सांसद दीपक प्रकाश और विधायक समरी लाल सहित अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 188,269,270 और एपेडेमिक एक्ट के तहत आरोप गठित किया गया है।

क्या है मामला?

यह मामला जून 2021 का है। अंचल निरीक्षक कांके अंचल के लिखित आवेदन पर कांके थाना में दीपक प्रकाश, समरीलाल सहित अन्य पर केस दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में आरोप है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांके विधायक समरीलाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर मांग किया था कि किसानों का ऋण माफ हो, फसल की उचित कीमत मिले, बीज की उपलब्धता को राज्य सरकार उपलब्ध कराए।

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