पैनल अधिवक्ताओं को  दी गई  कानून की जानकारी
पैनल अधिवक्ताओं को दी गई कानून की जानकारी

पैनल अधिवक्ताओं को दी गई कानून की जानकारी

मेदिनीनगर, 26 जुलाई (हि.स.)। पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अशोक कुमार के नेतृत्व में रविवार को पैनल अधिवक्ताओं को ऑनलाइन विभिन्न विषयों पर कानूनी जानकारी दी गई। निबंधक सह सिविल जज सफदर अली नैय्यर ने पैनल अधिवक्ताओं को प्रोपर्टी लॉ के बारे में कानून के बारीकियों से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत में हिन्दू कानून के दो पक्ष है, जिन्हें मिताक्षरा व दायभाग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने संयुक्त सम्पत्ति के सह स्वामित्व से सम्बंधित कानून के बारे में जानकारी दी साथ ही बसीयत, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, सम्पति के प्रकार,नीजि सम्पति, सम्पति अंतरण अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के मुताबिक लड़की चाहे कुँवारी है या शादी शुदा वह पिता के सम्पति में हिस्सेदार मानी जायेगी। हालांकि बेटियों को इस संसोधन का लाभ तभी मिलेगा जब उनके पिता का निधन 9 सितम्बर 2005 के बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटी सह भागीदार तभी बन सकती है जब पिता बेटी दोनों 9 सितम्बर 2005 को जीवित हो। मौके पर एक सौ से अधिक अधिवक्ता मोबाइल से जुड़कर कानून की बारीकियों के बारे में जानकारी आदान प्रदान किया। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/ वंदना-hindusthansamachar.in

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