Article 370: सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर अगली सुनवाई 2 अगस्त को, कोर्ट ने 27 जुलाई तक मांगे जवाब

Article370: सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर दाखिल करीब 23 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को 27 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा।
Supreme court
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। Article 370:  सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर दाखिल करीब 23 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को 27 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आज मंगलवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए पीठ ने सभी पक्षकारों को 27 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट अब इस मामले में 2 अगस्त से अगली सुनवाई करेगा।

कोर्ट ने केंद्र के नए हलफनामे पर विचार करने से किया इनकार

अदालत ने कहा कि 27 जुलाई तक सभी पक्ष इस मामले में अपना जवाब दाखिल करा दें, उसके बाद किसी को कोई बदलाव कराने की अनुमति नहीं होगी। और फिर दो अगस्त को ममले की अगली सुनवाई की जाएगी। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वो केंद्र के जम्मू-कश्मीर के हालात पर दाखिल नए हलफनामे को लेकर सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि इसका संवैधानिक प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है। पीठ ने कहा कि वह सिर्फ संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक मोड में फाइल करें जवाब

आपको बता दें कोर्ट में अनुच्छेद-370 हटाए जाने के खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की थी। जानकारी के मुताबिक अब सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर सुबह 10:30 बजे से होगी। संविधान पीठ ने कहा कि मामले से जुड़ी फाइलें और सभी दस्तावेज पेपर लेस फाइल किए जाएं। सभी पक्ष अपने जवाब इलेक्ट्रॉनिक मोड में फाइल करें।

शाह फैजल और शेहला रशिद अपनी याचिका वापस ली

सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया गया कि याचिकाकर्ता शाह फैजल और शेहला रशिद अपनी याचिका वापस ले चुके हैं। वरिष्ठ वकील राजू रामचद्रंन ने बताया कि दोनों के नाम याचिकाकर्ता की लिस्ट से हटाने के लिए चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्री को निर्देश दे दिया। अभी तक मामले की सुनवाई में लीड पिटीशन शाह फैजल बनाम भारत सरकार के नाम से लिस्ट की जाती थी। अब यह मामला नए नाम से कॉज लिस्ट में दर्ज किया जाएगा।

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