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‘पत्नीटॉप में खाना पकाने, आग जलाने, कचरा फैंकने, पॉलीथीन पर धारा-133 सीआरपीसी के तहत लगा प्रतिबंध‘

उधमपुर, 19 जून(हि.स.)। इन दिनों पत्नीटॉप में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में पर्यटकों को भोजन पकाते, आग जलाते और वन क्षेत्रों में कचरा खासकर पाॅलीथीन जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं को फैंकते देखा गया है जो वन इकोसिस्टम के लिए हानिकारक है। इसके परिणामस्वरूप जंगल मंे आग भी लग सकती है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। इससे पर्यावरणीय खतरे, प्रदूषण, गलियों/नालियों के जाम होने जैसी स्थिति बन सकती है। इससे रिसॉर्ट के साथ-साथ प्राधिकरण/पर्यटन विभाग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं पर्यावरण संवेदनशील जोन एवं विश्व प्रसिद्ध रिसोर्ट में आग के खुलेआम प्रयोग, पॉलीथीन एवं अन्य प्लास्टिक सामग्री के प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर पत्नीटाॅप विकास प्राधिकरण शेर सिंह ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पत्नीटाॅप में धारा-133 सीआरपीसी लगा दी है। जिससे अब पत्नीटॉप और आसपास के क्षेत्रों में खाना पकाने, आग जलाने, कचरा फैंकने, पॉलीथिन और अन्य प्लास्टिक सामग्री आदि के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। वहीं डीएफओ बटोत,उधमपुर, उप निदेशक वन सुरक्षा बल, एसएचओ कुद्द/बटोत, पीडीए के खिलाफबर्जी विंग को क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। सहायक निदेशक पर्यटन राष्ट्रीय राजमार्ग बटोत को सभी संबंधितों के बीच समन्वय स्थापित करने एवं निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/रमेश/बलवान ----------------

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