सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापन न दिखाने की केंद्र सरकार ने दी सलाह

मंत्रालय ने एक विशिष्ट सट्टेबाजी मंच द्वारा दर्शकों को अपनी वेबसाइट पर एक खेल लीग देखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी आपत्ति जताई है, जो प्रथम दृष्टया कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का उल्लंघन है।
सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापन न दिखाने की केंद्र सरकार ने दी सलाह
सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापन न दिखाने की केंद्र सरकार ने दी सलाह

नई दिल्ली, एजेंसी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को मीडिया संस्थाओं, मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को सलाह दी है कि वे सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री को प्रसारित करने से बचें। इस संबंध में गुरुवार को जारी एक एडवाइजरी में मंत्रालय ने मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों में सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री को प्रकाशित करने की हालिया घटनाओं पर कड़ा ऐतराज जताया है।

मंत्रालय ने सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापन दिखाने पर जाताई आपत्ति

पत्रों, टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों सहित सभी मीडिया प्रारूपों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और हाल के दिनों में मीडिया में इस तरह के विज्ञापन दिखाए जाने के विशिष्ट उदाहरण दिखाए गए हैं। मंत्रालय ने एक विशिष्ट सट्टेबाजी मंच द्वारा दर्शकों को अपनी वेबसाइट पर एक खेल लीग देखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी आपत्ति जताई है, जो प्रथम दृष्टया कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का उल्लंघन है।

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