the-process-to-demolish-the-illegal-building-in-mcleodganj-will-begin-on-thursday
the-process-to-demolish-the-illegal-building-in-mcleodganj-will-begin-on-thursday

मैक्लोडगंज में बने अवैध भवन को गिराने की गुरूवार से शुरू होगी प्रक्रिया

धर्मशाला, 03 फरवरी (हि.स.) । पर्यटन नगरी मैकलोडग़ंज में बीओटी के नाम पर अवैध रूप से बनाए गए भवन को सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिनों में गिराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब जिला प्रशासन कांगड़ा ने मैकलोडग़ंज में बने अवैध भवन को गिराने की तैयारी शुरू कर दी है। अब बहुमंजिला भवन को पूरी तरह से गिराने को लेकर वीरवार से काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी के चलते मैकलोडग़ंज बस स्टैंड सहित मुख्य चर्च रोड़ को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा, ताकि भवन गिराने के कार्यों को सूचारू रूप से सुरक्षा के साथ किया जा सकें। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने बस अड्डा मैक्लोडगंज के भवन को गिराने के मद्देनजर बस अड्डा की सड़क को वाहनों व लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने लोगों से इस दौरान सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा एवं किसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला के मकलोडग़ंज बस स्टैंड के आसपास निर्माण में बरती गई अनियमितता को लेकर अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने बस स्टैंड पर अवैध रूप से बने होटल और रेस्तरां को गिराने का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि होटल और रेस्तरां को अवैध रूप से बनाया गया है, और इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसके लिए दो हफ्ते का समय दिया था। उधर जिला उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत भवन को गिराने की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भी एतिहातन कदम उठाए जा रहे हैं। हिन्दुस्थान समाचार/सतेंद्र/सुनील-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in