identity-card-to-be-shown-on-exit-from-home-for-special-work-in-corona-curfew
identity-card-to-be-shown-on-exit-from-home-for-special-work-in-corona-curfew

कोरोना कर्फ्यू में विशेष कार्य के लिए घर से बाहर निकलने पर दिखाना होगा पहचान पत्र

06/05/2021 शिमला, 06 मई (हि.स.)। जिला शिमला में कोरोना कर्फ्यू को लेकर उपायुक्त आदित्य नेगी ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना कर्फ्यू शुक्रवार यानी 7 मई से 17 मई की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। अधिसूचना के तहत कोरोना कर्फ्यू के दौरान विशेष कार्य के लिए घर से बाहर निकलने, कार्यालय व बैंक के लिए आने वाले कर्मचारी या अन्य जरूरी सेवाओं के लिए आने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाकर आने जाने की अनुमति होगी। होटल, ढाबों व करयाना की दुकानों के संचालक अपने कर्मचारियों को परिचय पहचान पत्र जारी करें ताकि वे कर्फयु के दौरान आवाजाही कर सके। कोरोना कर्फयु के दौरान एक स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा तथा शादी एवं दाह संस्कार में 20 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि शादी समारोह आयोजित करने के लिए सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि कर्फयु के दौरान सिर्फ विशेष कार्य के लिए ही लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी जैसे वेकसीन लगवाना, टैस्टिंग करवाने, रोजर्मरा की चीजे खरीदने जिसमें दवाई, राशन व सब्जिया खरीदना इत्यादि की अनुमति होगी । विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए सरिया व सिमेंट आदि की खरीद की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि दैनिक जरूरत की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकाने व प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। इसके अतिरिक्त आॅटो वर्कशाॅप, ढाबे व दवाई की दुकानें एसओपी के तहत सांय छः बजे तक खुली रहेगी । कर्फयु के दौरान कृषि व बागवानी गतिविधियों को करने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि 16 मई तक सभी विभागीय कार्यालय बन्द रहेगे केवल आवश्यक सेवाऐं प्रदान करने वाले सरकारी कार्यालयों सहित केन्द्र सरकार के कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे । इसके अतिरिक्त बैंक, एटीम व फाईनंेशियल सर्विसीज के कार्यालय भी 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। उपायुक्त ने बताया कि जरूरी सेवाओं को सुचारू रखने के लिए जो लोग अपना निजी वाहन इस्तेमाल करेंगे उन्हें 50 प्रतिशत सवारी की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। इस दौरान होटलों व पर्यटन गतिविधियों के तहत पर्यटन विभाग द्वारा जारी विशेष मानक संचालन की अनुपालना प्रभावी रहेगी। हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल/सुनील

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in