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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मैकलोड़गंज बस स्टैंड के साथ बने अवैध भवन को तोड़ने में जुटी निर्माणाधीन कंपनी

धर्मशाला, 04 फरवरी (हि.स.)। पयर्टन नगरी मैकलोड़गंज में बीओटी के नाम पर अवैध रूप से बनाए गए भवन को तोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद इसे निर्माणाधीन कंपनी ने वीरवार को खुद तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। गौर हो कि बस स्टैंड के नाम पर निर्माणाधीन अवैध भवन को सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिनों में गिराने के निर्देश जारी किए हैं। स्र्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के चलते जिला प्रशासन कांगड़ा ने सम्बधित कंपनी को इसे गिराने के लिए कहा था जिसके बाद इसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं अगर तय समय में कंपनी इस भवन को गिराने में असफल रहती है तो जिला प्रशासन अपने स्तर पर इसे तोड़ देगी। इस बहुमंजिला भवन को पूरी तरह से गिराने के चलते बीते दिन जिला उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने मैकलोड़गंज बस स्टैंड सहित मुख्य चर्च रोड़ को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए थे, ताकि भवन गिराने के कार्य के दौरान किसी तरह का जान-माल का नुकसान न हो। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 12 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला के मैकलोड़गंज बस स्टैंड के आसपास निर्माण में बरती गई अनियमितता को लेकर अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने बस स्टैंड पर अवैध रूप से बने होटल और रेस्तरां को गिराने का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि होटल और रेस्तरां को अवैध रूप से बनाया गया है, और इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसके लिए दो हफ्ते का समय दिया था। उधर जिला उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत भवन को गिराने की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भी एतिहातन कदम उठाए जा रहे हैं। हिन्दुस्थान समाचार/सतेंद्र/सुनील/उज्जवल-hindusthansamachar.in

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